बदायूं। दो साल पुराने मामले में मानसिक अस्वस्थ युवक से किए गए दुष्कर्म के दोषी को अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट सौम्य अरुण ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
थाना उसहैत के अजरऊ गांव निवासी निसार अहमद ने दो साल पहले उसहैत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वह नौ भाई-बहन हैं। बड़ा भाई मानसिक रूप से अस्वस्थ है। गांव के ही रामचंद्र (70 वर्ष) पुत्र प्रीतम ने उसके भाई के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी वीडियो राजू यादव के फेसबुक आईडी से वायरल हुई।
इसके बाद पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दी। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर अपर अभियोजन अधिकारी तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी को सात साल की सजा सुनाई।
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