*विधानसभा के आसपास लागू रहेगी धारा 144*
मध्यप्रदेश विधानसभा के आसपास 19 दिन तक धारा 144 लागू रहेगी। सभी तरह की सभा, रैली और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। पुलिस आयुक्त ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। दरअसल मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा। इसके चलते विधानसभा भवन एवं इसके आसपास धारा 144 लागू की गई है। शव यात्रा या बारात पर यह आदेश लागू नहीं रहेगा।
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