फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर 2 पटवारी निलंबित

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फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर 2 पटवारी निलंबित

Tuesday, March 11, 2025 | Tuesday, March 11, 2025 Last Updated 2025-03-11T12:43:38Z
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फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर 2 पटवारी निलंबित




कलेक्टर श्री सूर्यवंशी के निर्देश पर एसडीएम ने लापरवाह पटवारियों को किया निलंबित




बैतूल 11 मार्च 2025  कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर शाहपुर एसडीएम ने शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले दो पटवारियों को निलंबित किया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी इन पटवारियों को शासकीय कार्य में लापरवाही बरते जाने पर एसडीएम द्वारा निलंबित किया गया था। लेकिन प्रशासकीय कार्य को दृष्टिगत रखते हुए निलंबन आदेश को बहाल किया गया। इसके बाद भी पटवारी के कार्य में कोई सुधार नहीं दिख सका है।




फार्मर रजिस्ट्री कम होने पर हुई निलंबन की कार्रवाई




समीक्षा में पाया गया कि घोड़ाडोंगरी तहसील कार्यालय में पदस्थ पटवारी श्री प्रियेश नामदेव हल्का नंबर 1 ग्राम मालवर ने ग्राम मालवर में 212 में से 83 एवं ग्राम खापा में 232 में से 55 फार्मर रजिस्ट्री की है। ग्राम मालवर में 129 एवं खापा में 177 फार्मर रजिस्ट्री शेष है। पटवारी लगातार को निर्देश दिए जाने के बाद भी फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति नहीं लाई गई और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई। इसी तरह पटवारी श्री दिनेश सूरजाये हल्का नंबर 10 ग्राम हांडी पानी को दिए गए निर्देशों के बाद भी फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में प्रगति नहीं लाई गई। उक्त पटवारी द्वारा पीएम किसान, ई केवाईसी, एनपीसीआई का कार्य भी रुचि नहीं ली गई। इसके अलावा सारा ऐप पर ई केवाईसी समग्र एवं आधार लिंकिंग का कार्य नहीं किए जाने के लिए नोटिस भी दिया गया, जिसका जवाब आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही राजस्व निरीक्षक का कॉल रिसीव किया गया।




उक्त दोनों पटवारी का कृत्य शासन व वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश, निर्देश के पालन में उदासीनता, लापरवाही दिखाता है। प्रथम दृष्टि स्पष्ट होने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दोनों पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में पटवारी श्री दिनेश सूरजाये का मुख्यालय तहसील कार्यालय शाहपुर रहेगा तथा पटवारी प्रियेश नामदेव का मुख्यालय घोड़ाडोंगरी नियत किया गया है। निलंबित पटवारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।