जिला विद्यालय निरीक्षक देवेन्द्र कुमार गुप्ता की तहरीर पर सदर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन - डीआईओएस रमेश सिंह, संजय कुमार कुंवर लिपिक, लिपिक अजय सिंह, उर्दू अनुवादक मैनुद्दीन, प्रधान लिपिक शिवानन्द तिवारी पर मुकदमा दर्ज किया है।
राजकोष से करोड़ों का भुगतान किया। गया।
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी इसकी रिपोर्ट की प्रेषित थी। पत्रावली के संबंध में पूछताछ करने पर संबंधित पटल सहायकों ने कार्यालय में मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी।
इस पर वित्त एवं लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा बलिया एवं लेखाकारों से उक्त भुगतान से संबंध में पूछताछ करने पर वेतन अनुमन्यता आदेश अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त अनुमन्यता आदेश के परीक्षण में यह पाया गया कि रमेश सिंह के साथ उक्त पटल सहायकों द्वारा आदेशों पर अपना लघु हस्ताक्षर किया गया है। बार-बार नोटिस देने पर 15 पत्रवालियां ही उपलब्ध कराई गईं। शेष अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मण्डल द्वारा मूल पत्रावली उपलब्ध नहीं होने की दशा में दोषी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध सुसंगत
धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है। कोतवाल योगेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि शिकायत पर अधिकारी व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जा रही है।
SOCIAL MEDIA PLATFORMS (PLEASE FOLLOW US)