यूपी में बेटी की शादी के लिए ₹1 लाख की मदद, जानें पात्रता और आवेदन.
UP News: बेटी की शादी के लिए सरकार देगी ₹1 लाख तक की मदद! जानिए कौन कर सकता है आवेदन और क्या हैं शर्तें
UP Government Scheme 2026: उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बेटी की शादी का खर्च उठाना आसान बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत पात्र जोड़े पर सरकार की ओर से कुल ₹1 लाख तक खर्च किए जाने का प्रावधान है। इसमें दुल्हन के बैंक खाते में आर्थिक सहायता, विवाह के लिए उपहार सामग्री और समारोह का खर्च शामिल है। अगर आपके परिवार में शादी योग्य बेटी है, तो योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया जरूर जान लें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग की योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराने में मदद करना है। योजना के अंतर्गत विभिन्न समुदायों और धार्मिक परंपराओं के अनुसार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
सरकार किस मद में कितनी सहायता देती है?
उत्तर प्रदेश सरकार के जिला प्रशासन की प्रकाशित जानकारी के अनुसार, योजना के तहत प्रति पात्र जोड़े पर कुल ₹1 लाख का प्रावधान है।
सहायता का प्रकार| निर्धारित राशि
दुल्हन के बैंक खाते में आर्थिक सहायता| ₹60,000
वर-वधू को विवाह के लिए उपहार सामग्री| ₹25,000
सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च| ₹15,000
प्रति जोड़ा कुल प्रावधान| ₹1,00,000
ध्यान दें: पूरी ₹1 लाख राशि दुल्हन के बैंक खाते में नकद नहीं दी जाती। इसमें से ₹60,000 दुल्हन के खाते में अंतरित किए जाने का प्रावधान है, ₹25,000 की उपहार सामग्री दी जाती है और ₹15,000 समारोह के आयोजन पर खर्च होते हैं। वास्तविक लाभ संबंधित नियमों और स्वीकृति के अधीन है।
किन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ?
योजना की प्रमुख पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
- कन्या या उसके अभिभावक उत्तर प्रदेश के निवासी हों।
- परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक न हो।
- विवाह के समय लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष हो।
- लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष हो।
- कन्या अविवाहित हो अथवा पात्र विधवा, परित्यक्ता या कानूनी रूप से तलाकशुदा महिला के पुनर्विवाह का मामला हो।
- आवेदक परिवार जरूरतमंद और योजना के अन्य निर्धारित नियमों के अंतर्गत पात्र हो।
निराश्रित कन्याओं, विधवा महिलाओं की बेटियों और दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को निर्धारित नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जा सकती है।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन की तैयारी करते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखें:
1. वर और वधू का आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र।
2. दोनों की आयु का प्रमाणपत्र।
3. उत्तर प्रदेश के निवास का प्रमाण।
4. परिवार का आय प्रमाणपत्र।
5. वधू के बैंक खाते की पासबुक की प्रति।
6. वर-वधू की फोटो।
7. आवश्यक होने पर जाति प्रमाणपत्र।
8. विधवा, तलाकशुदा या पुनर्विवाह की श्रेणी में लागू संबंधित प्रमाणपत्र।
9. आवेदन पोर्टल पर मांगे गए अन्य दस्तावेज।
दस्तावेजों की अंतिम सूची आवेदन के समय आधिकारिक पोर्टल पर जांच लें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पात्र परिवार निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाकर आवेदन कर सकते हैं।
स्टेप 1: उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट खोलें:
https://cmsvy.upsdc.gov.in/
स्टेप 2: पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक पंजीकरण या आवेदन संबंधी विकल्प चुनें।
स्टेप 3: वर-वधू, परिवार, आय और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरें।
स्टेप 4: मांगे गए दस्तावेज निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
स्टेप 5: आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियां ध्यान से जांचें और आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
स्टेप 6: आवेदन की स्थिति और सामूहिक विवाह कार्यक्रम की तारीख के बारे में संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी या स्थानीय निकाय से जानकारी प्राप्त करें।
आवेदन जमा करने से विवाह की तारीख या सहायता की स्वीकृति अपने आप सुनिश्चित नहीं होती। आवेदन की जांच और निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी करनी होती है।
आवेदन कहां करें और मदद कैसे लें?
योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने जिले के समाज कल्याण विभाग, जिला समाज कल्याण अधिकारी, नगर निकाय या संबंधित विकास खंड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
आधिकारिक आवेदन पोर्टल: https://cmsvy.upsdc.gov.in/
निष्कर्ष: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी का खर्च संभालने में मदद कर सकती है। पात्र परिवारों को आवेदन से पहले आय सीमा, आयु संबंधी शर्तें, जरूरी दस्तावेज और जिले में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। आवेदन करने से पहले योजना की नवीनतम शर्तों और सहायता संबंधी नियमों की आधिकारिक पोर्टल से पुष्टि करें।
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